चौसला में फैक्ट्री निर्माण संबंधित प्रकरण में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, अग्रिम आदेशों तक कालाढूंगी से किया संबद्ध

हल्द्वानी तहसील के राजस्व ग्राम चौसला में विगत दिनों फैक्ट्री निर्माण से संबंधित प्रकरण में लापरवाही पर पटवारी को निलंबित कर कालाढूंगी तहसील से संबद्ध किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम चौसला में जुलाई 2021 में फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था, जो मार्च 2022 में पूर्ण होना विदित हुआ है। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को जांच हेतु नामित किया गया। जांच के दौरान इस मामले से संबंधित तकनीकी व भौगोलिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया। उपजिलाधिकारी के जांच से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त निर्माण के दौरान निर्माणकर्ता ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि अगस्त 2018 से फरवरी 2024 तक शबनम परवीन फतेहपुर क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने न तो इस अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारियों को दी और ना ही खसरे/पड़ताल में इसका कोई उल्लेख किया, न ही कोई वैधानिक कार्यवाही की गई।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि पड़ताल के समय अवैध कब्जे का विवरण प्रपत्र क-24 में दर्ज कर, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट कराना, तथा ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अंतर्गत वाद संस्थित कराना राजस्व उप निरीक्षक का कर्तव्य होता है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक फतेहपुर शबनम परवीन, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। उन्हें अग्रिम आदेशों तक तहसील कालाढूंगी में सम्बद्ध किया जाता है।










