उत्तराखण्डनैनीताल

पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का स्थगन आदेश बरकरार, कल बुधवार को होगी सुनवाई

नैनीताल:- पंचायत चुनावों पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई की तिथि कल बुधवार 25 जून निर्धारित की है। सरकार द्वारा 9 जून 2025 को पंचायत चुनावों के लिए जारी आरक्षण सूची को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब तक आरक्षण नियमों की विधिवत गजट अधिसूचना नहीं होती और कानूनी आपत्तियों का समाधान नहीं होता, तब तक चुनाव प्रक्रिया नहीं चल सकती।

यह भी पढ़ें 👉  महापौर गजराज बिष्ट से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने की मुलाकात, नगर निगम में शामिल नए वार्डों के व्यापारियों से टैक्स वसूलने के भेजे गए नोटिस का किया विरोध
Ad

मुख्य न्यायाधीश गुहनाथन नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने जिन नए आरक्षण नियमों के तहत सीटों का आरक्षण किया है, वे अभी अधिसूचित नहीं हुए हैं। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सीटों पर लगातार चौथी बार भी आरक्षण लागू किया गया है, जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।

इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जिलों में दो चरणों में चुनावों की तिथियाँ घोषित की थीं, जिसमें लगभग 47 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते। चुनाव 10 और 15 जुलाई को प्रस्तावित थे, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के चलते अब ये तिथियाँ निरस्त मानी जा रही हैं।
सरकार की ओर से पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने जानकारी दी कि आरक्षण नियमों की गजट अधिसूचना मुद्रणाधीन है और शीघ्र ही उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय हो सकेगी।

यह भी पढ़ें 👉  नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने किया औचक निरीक्षण, 17 में से 12 सफाई कर्मचारी मिले अनुपस्थित, वेतन रोकने के निर्देश

अब सभी की नजरें कल होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें अदालत यह तय करेगी कि पंचायत चुनाव कब और किन परिस्थितियों में कराए जा सकते हैं।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉