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दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, हमदर्द के रूह अफजा पर दिए गए बयान को आत्मा झकझोर देने वाला बताया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमदर्द के रुह अफजा पर उनका बयान आत्मा को झकझोर देने वाला है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि रामदेव की टिप्पणी द्वेष भावना वाली है। पीठ ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, रामदेव से कहा कि वह अपने बयानों को तत्काल हटाए अन्यथा सख्त आदेश जारी करेंगे। पीठ ने रामदेव से एक हलफनामा भी देने को कहा जिसमें वह भविष्य में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के बारे में ऐसा कोई भी बयान, विज्ञापन या पोस्ट नहीं करेंगे। इस पर रामदेव के वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि सोशल मीडिया से इस बयान को हटा देंगे। हमदर्द की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया कि रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे-मस्जिद बनाने के लिए किया जाता है। रामदेव ने शरबत को जिहाद बताया था।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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