उत्तराखण्डनैनीताल

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाया, चुनाव कराने की अनुमति मिली

नैनीताल :- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।

यह भी पढ़ें 👉  महापौर गजराज बिष्ट से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने की मुलाकात, नगर निगम में शामिल नए वार्डों के व्यापारियों से टैक्स वसूलने के भेजे गए नोटिस का किया विरोध
Ad

राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए बढ़ाया गया है।
आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉