उत्तराखण्डनैनीताल

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव अपहरण प्रकरण पर हाईकोर्ट बेहद सख्त, अगली सुनवाई 19 को

नैनीताल:- जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण की सोमवार को हुई सुनवाई में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रुख बेहद सख्त दिखा। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नैनीताल बेहादशा डीएम और एसएसपी को अब तक हुई सभी कार्यवाहियों का ब्यौरा शपथपत्र में पेश करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को फटकार लगाते हुए पूछा – “आपकी पुलिस फोर्स कहां थी? और हिस्ट्रीशीटर शहर में क्या कर रहे थे?” वायरल वीडियो पर एसएसपी के बचाव से नाराज़  मुख्य न्यायाधीश ने सरकारी वकील से साफ कहा – “सरकार से कहिए कि एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाए।

कोर्ट की सख्ती के बाद आरोपी बीजेपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसएसपी ने खुद कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर कर ली जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 220 चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

हाईकोर्ट ने उन पांच पंचायत सदस्यों की बात सुनने से इनकार कर दिया, जिनके अपहरण का आरोप है। कोर्ट ने कहा – “ये सदस्य पहले ही अदालत को गुमराह कर चुके हैं।

दुबारा चुनाव कराने की याचिका पर फिलहाल सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस समय केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं पर ही गौर कर रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 19 अगस्त को होगी।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉