उत्तराखण्डनैनीताल

ब्लॉगर बिरजू मयाल के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार

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रामनगर:- सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने और जान से मारने धमकी देने वाले ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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बिरजू मयाल के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर धाराओं में दर्ज हैं , पुलिस का कहना है कि वह लोगों से अवैध वसूली करता था और लोगों  को जान से मारने की धमकी देता था।

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थाना रामनगर पर एक के बाद एक तीन अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा बिरजू मयाल के खिलाफ गंभीर आरोपों की तहरीर दी गई, जिनमें गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, पैसों की जबरन मांग और महिलाओं से अभद्रता के मामले शामिल हैं।

वादी राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351 (3)/352 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। 2. वादी दिनेश मेहरा, निवासी शिवलालपुर रामनगर ने तहरीर दी कि बिरजू मयाल ने ₹10,000 की मांग की, पैसे न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस पर एफआईआर संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) बीएनएस दर्ज की गई। 3. वादिनी नीमा देवी, निवासी भरतपुरी रामनगर ने शिकायत दी कि  13 जुलाई को जब बिरजू मयाल और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने बीच-बचाव किया, तो बिरजू मयाल ने उन्हें गाली गलौच, धमकी दी और छेड़छाड़ की। इस पर एफआईआर संख्या 281/25 धारा74/115(2)/351(3)/352 बीएनएस दर्ज की गई।

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इसके अतिरिक्त, बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर किसी पर भी बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे वसूलने व जान से मारने और डराने-धमकाने की गतिविधियों में संलिप्त था।

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जांच पर पुलिस टीम ने 27 जुलाई को रामपुर रोड हाइवे, मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल पुत्र उमेद मयाल निवासी नाथूझाला कोटाबाग को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का  आपराधिक इतिहास भी रहा है। बिरजू मयाल के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक गगन दीप, उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा, उपनिरीक्षक राजकुमारी, कांस्टेबल अमित राणा, कांस्टेबल शेखर शामिल थे।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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