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उत्तराखण्डनैनीताल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना, चौकी प्रभारियों को जारी किए निर्देश: बारात समारोह में बड़े पहियों वाले लाइटिंग, झालर पर प्रतिबंध, रात 10 बजे बाद डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित

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हल्द्वानी:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ डॉ मंजूनाथ टीसी ने कहा है कि वर्तमान में चल रहे शादी-विवाह सीजन एवं लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए जाने हेतु सभी थाना चौकी प्रभारियों तथा सभी यातायात निरीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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बारात सीजन में अनियमितताओं के कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे आमजन, विद्यार्थियों तथा बुजुर्गों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी नैनीताल ने कड़ाई से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने कहा कि सभी वेडिंग पॉइंट, बैंक्वेट हॉल एवं वेडिंग आयोजनों पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। सभी वेडिंग हॉल संचालकों, डीजे संचालकों, बड़े व्हील लाइटिंग झालरों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर नियमों की जानकारी एवं अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बारात समारोह में पहियों वाले बड़े बड़े लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, उल्लंघन पर नियमानुसार जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर की अनुमति रहेगी। बारात घर/वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक ही सीमित रखी जाएगी, जिससे यातायात प्रभावित न हो। बारात समारोह की हेड और टेल को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा।

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शादी समारोह में सड़कों में हाई-बेस बड़े-बड़े डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय जनता, बुजुर्गों की शांति एवं बच्चों की पढ़ाई में बाधा को देखते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा, शिकायत प्राप्त होने पर डीजे नियमानुसार ज़ब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

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सभी संबंधित पुलिस अधिकारी क्षेत्र में होने वाली किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व स्थानीय थाना व चौकी प्रभारी की होगी।

नैनीताल पुलिस जनपदवासियों से अपील करती है कि शादी समारोह को सुव्यवस्थित और यातायात नियमों के अनुरूप आयोजित करें। नियमों का पालन कर सभी के लिए सरल, सुरक्षित और सुगम यातायात बनाए रखने में सहयोग करें।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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