Medical
उत्तराखण्डनैनीताल

नए शासनादेश के अनुसार अब तीन शस्त्र रखने पर प्रतिबंध, अधिकतम दो असलहे रख सकेगा एक व्यक्ति, एक का लाइसेंस सरेंडर करने की अपील

ADVERTISEMENTS Ad

नैनीतालः- राज्य सरकार के नए शासनादेश के अनुसार अब अब एक व्यक्ति अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे  रख सकेगा। तीन शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए तीन लाइसेंस धारकों से 15 दिन के भीतर अपने एक असलहे का लाइसेंस सरेंडर करने की अपील की है।

ADVERTISEMENTS Ad

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों के पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक लाइसेंस को स्वयं सरेंडर कर दें, ताकि उसे विधिवत निरस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी शस्त्रधारक इस आदेश को गंभीरता से लें और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल की मॉल रोड के पुनर्निर्माण कार्य में आई तेजी, जिलाधिकारी ने गुणवत्ता एवं निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
Ad

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से लाइसेंस सरेंडर नहीं किया गया, तो विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर किसी एक असलहे के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों को सही करने के अधिकारियों को दिये निर्देश
Ad

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे रखने की ही अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंस धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉