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बजट 2026: करदाताओं को मिली राहत, रिटर्न की तारीख बढ़ी, बड़े बदलाव देखिए एक नजर में….

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नई दिल्ली/ हल्द्वानी:- केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए फाइनेंस बिल 2026 में करदाताओं को विशेष राहत प्रदान की गई है।

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इस बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित कांडपाल का कहना है कि प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) से जुड़े कई अहम सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि व्यक्तिगत करदाताओं के इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा अतिरिक्त कर 4 प्रतिशत यथावत रहेगा।

टैक्स अधिवक्ता दीपक सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने छोटे व्यापारियों और करदाताओं को राहत देते हुए Non-audit business cases के लिए ITR filing की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। साथ ही, Revised Return दाखिल करने की समय-सीमा 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है, जिससे टैक्स पेयर्स को गलतियां सुधारने के लिए अधिक समय मिलेगा।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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