उत्तराखण्डनैनीताल

लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को हाईकोर्ट ने 90 लाख रुपए का मुआवजा देने के दिए निर्देश, बीमा कंपनी की अपील खारिज की

Ad

नैनीताल:-  लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक दुर्घटना में मारे गए पेशेवर गायक परवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

Ad

खएकलपीठ ने बीमा कंपनी के उन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें मृतक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाया गया था। मामला 9 जून 2018 को हुई एक हादसे से संबंधित है। जब गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी जा रही कार मुरकुड़िया के पास खाई गिर गई थी। जिसमें कार चालक व गायक पप्पू कार्की की मौत हो गई थी।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हल्द्वानी ने 18 अक्तूबर 2019 को मृतक की पत्नी व अन्य आश्रितों के पक्ष में 90,01,776 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, जिसे बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय की गणना को उनकी मृत्यु के बाद की अवधि के आयकर रिटर्न पर विचार करके गलती की है।
कंपनी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मृतक गायक थे, उनकी आय नियमित नहीं थी। हादसा जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ है, अन्य किसी लापरवाही  ड्राइविंग के कारण नहीं हुआ है। वहीं आश्रितों के वकील ने कहा कि आईटीआर हादसे की तिथि से पहले की अवधि यानी आकलन वर्ष 2015-16 से 17-18 के थे। इन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉