Medical
उत्तराखण्डनैनीताल

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाया, चुनाव कराने की अनुमति मिली

ADVERTISEMENTS Ad

नैनीताल :- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  दो सगी बहनों की बरसाती नाले में बहने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने किये शव बरामद, घटना के कारणों की जांच जारी
Ad

राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

ADVERTISEMENTS Ad

वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए बढ़ाया गया है।
आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  मंत्री राम सिंह कैड़ा ने अधिकारियों को चाफी से पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग पर सोलिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश, धीमी गति से निर्माण होने पर जताई नाराजगी
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉