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उत्तराखण्डनैनीताल

कैंची धाम में लग रहे जाम को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, रातीघाट बाईपास निर्माण को जल्दी पूरा करने के दिए निर्देश

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नैनीताल। कैंची में आए दिन जाम को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कैंची में यातायात जाम से निपटने के लिए भवाली से रातीघाट बाईपास का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि कैंचीधाम जाने वालों श्रद्धालुओं के लिए अलग मार्ग उपलब्ध हो सके और शेष यातायात बाईपास से होकर गुजर सके। अदालत ने कहा कि इससे आधे से अधिक यातायात की समस्या कम हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल नियत की है। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की समस्या को लेकर प्रो. अजय रावत और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान स्थानीय टैक्सी वाहन स्वामियों ने कोर्ट को बताया कि वे नैनीताल के निवासी हैं, फिर भी उनके वाहनों को नगर में संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि अन्य जिलों और बाहरी राज्यों की टैक्सियां बेरोक-टोक चल रही हैं।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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