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उत्तराखण्ड

मार्चुला सड़क दुर्घटना में घायल के परिजनों से धनराशि लेने वाले एंबुलेंस चालक का लाइसेंस 3 माह के लिए सस्पेंड

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हल्द्वानी। चार नवम्बर को मार्चुला सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के परिजनों सेसे एंबुलेंस चालक द्वारा धनराशि लिए जाने पर जिलाधिकारी ने  गम्भीरता से लेते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये।विगत दिनों मार्चुला बस दुर्घटना में घायल व्यक्ति के परिजनों से निजी एंबुलेंस वाहन चालक ने1500 रूपये की मांग की थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल ने संभागीय परिवहन अधिकारी उधमसिंह नगर को एंबुलेंस के वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखा था। जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय अधिकारी ने आयुष्मान मल्टीस्पेशलिटी चिकित्सालय काशीपुर की एम्बुलेंस संख्या यूके 18 पीए- 0290 का लाईसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया है और वाहन चालक को उक्त अवधि में वाहन का संचालन अवैध होगा चालक द्वारा वाहन का संचालन करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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विगत दिनों 4 नवंबर को मार्चुला सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को रामनगर से  सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार हेतु लाते समय स्थानीय प्रशासन द्वारा निजी एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई थी आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय काशीपुर की एंबुलेंस के चालक ने घायल मरीज रमेश रावत के तीमारदार उदय रावत से ईंधन हेतु 1500 रूपये की मांग की ।

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जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल ने संवेदनशील प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सन्दर्भित वाहन चालक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर सहायक परिवहन अधिकारी को वाहन का लाईसेंस सस्पेंड करने हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसके क्रम में वाहन का चालक का लाईसेंस तीन माह हेतु निरस्त किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि मरीज रमेश रावत के 1500 रूपये एम्बुलेंस चालक से वापस दिलवा दिये गये है और चालक योगेश कुमार द्वारा उक्त कार्य हेतु क्षमा प्रदान किये जाने और भविष्य में इस प्रकार का कृत्य पुनः नही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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