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उत्तराखण्डनैनीताल

मां के हत्यारोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पांच साल बाद दोषमुक्त करार दिया

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हल्द्वानी। मां की हत्या के आरोप में नामजद एक युवक को पांच साल बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। मामला 20 दिसंबर 2020 का है, करायल जौलासाल निवासी हीरा देवी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घटना सुबह पांच बजे के आसपास की थी। पुलिस ने जांच के बाद मृतका के छोटे बेटे राहुल शाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसकी जमानत को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अभियुक्त की मानसिक स्थिति सही न होने की बात कही गई।उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की मानसिक स्थिति की भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। जिसके बाद अभियुक्त राहुल की मानसिक स्थिति सही नहीं होने के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किया गया। अभियुक्त के पिता राजेंद्र शाही के पर्सनल बांड पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत दी गई। जमानत के बाद विचाराधीन मामला अपर जिला जज द्वितीय की अदालत में चला। 16 गवाहों को न्यायालय में बतौर साक्षी पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट राजन सिंह मेहरा ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने अभियुक्त राहुल शाही को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया है।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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