Medical
उत्तराखण्डहरिद्वार

डाकघर बचत बैंक में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र को अदालत ने दिया दोषी करार, सात-सात वर्ष की कठोर सजा और 50-50 हजार अर्थदंड भी लगाया

ADVERTISEMENTS Ad

हरिद्वार:- डाकघर बचत बैंक खातों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी राकेश शर्मा और उसके पुत्र अनुराग शर्मा को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 50-50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।

ADVERTISEMENTS Ad

नगर पंचायत ढंडेरा के कई ग्रामीणों के डाकघर बचत बैंक, मिलाप नगर शाखा रुड़की में आरोपी राकेश शर्मा और अनुराग शर्मा ने करीब 500 लोगों के बचत खाते खोले थे। वर्षों तक लोग इन खातों में धनराशि जमा करते रहे। बाद में जब खाताधारकों ने बैलेंस की जांच की तो उनके जमा धन में भारी गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने खाताधारकों की जमा रकम में हेराफेरी कर लगभग एक करोड़ रुपए का गबन किया और फरार हो गया।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल के भ्रमण पर राजकीय इंटर कॉलेज लाखनमंडी चोरगलिया पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, शेर नाला में 993.00 लाख की लागत से नवनिर्मित 120 मीटर स्पान डबल लेन आरसीसी कंक्रीट सेतु का किया लोकार्पण
Ad

विवेचना उपनिरीक्षक रंजीत खनेड़ा ने की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी कपिल पंत और वासुदेव ने की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एसीजेएम अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 व 409 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  टेंट व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पेड़ से टकराई कार में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी
Ad
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉