उत्तराखण्डऊधम सिंह नगर

दोहरे हत्याकांड में दोषी पाये गए 10 अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक पर 20500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

Ad

रुद्रपुर:- तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने लगभग 11 वर्ष पुराने काशीपुर के कुंडा क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में दोषी पाए गए दस अभियुक्तों को आजीवन कारावास  की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20500 रुपए का जुर्माना  भी लगाया है।
मामले 24 अगस्त 2014 का है जब ग्राम दुर्गापुर निवासी बचन सिंह ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसका पुत्र हरनाम सिंह उर्फ हनी गाँव में अवैध कच्ची शराब के कारोबार का विरोध करता था। इसी रंजिश के चलते गाँव के ही कुछ शराब कारोबारियों ने उसके खिलाफ साजिश रची।

21 अगस्त 2014 को आरोपियों ने हनी के घर पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, 22 अगस्त की शाम को  को अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति ने हनी को बहाने से तुमड़िया डाम स्थित गुज्जर डेरा बुलाया, जहाँ पहले से घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने हनी और उसके साथी कुलवंत सिंह उर्फ गोले की निर्मम हत्या कर शव जंगल में फेंक दिए। 24 अगस्त को दोनों शव मच्छी कोटा क्षेत्र से बरामद किए गए।

Ad

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष में 18 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई है, उनके नाम इस प्रकार हैं — जसवंत सिंह उर्फ नंदी, जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, भगत सिंह उर्फ भगत, प्रकाश सिंह उर्फ पासी, लखवीर सिंह उर्फ वीरी, दारा सिंह, प्रकाश सिंह, चांदी सिंह, लाल सिंह उर्फ बलविंदर सिंह और बलविंदर सिंह उर्फ विंदर।

यह भी पढ़ें 👉  कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, वर्ष 2013 में की गई थीं स्थाई नियुक्तियां

इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला न्याय प्रणाली पर आमजन की आस्था को और मजबूत करेगा।

ADVERTISEMENTS
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉