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उत्तराखण्ड

महिला बॉक्सर से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा, पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

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देहरादून। आईटीबीपी अकादमी में तैनात महिला बॉक्सर से दुष्कर्म के दोषी आईटीबीपी के सिपाही को कोर्ट ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता अंतराष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेल चुकी है। पिथौरागढ़ निवासी दोषी भी बॉक्सिंग टीम में रहा है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता ने नौ दिसंबर 2021 को मसूरी कोतवाली में केस दर्ज कराया था। पांच दिसंबर 2021 को पीड़िता आउटपास लेकर अकादमी से बाहर सिपाही मोहन सिंह दानू मूल निवासी खुती, धारचूला, जिला पिथौरागढ़ के कमरे पर गई। यहां पीड़िता ने मोहन सिंह से टीम में शामिल एक व्यक्ति द्वारा परेशान करने को लेकर बात की। करीब तीन बजे वह जाने लगी तो मोहन सिंह ने उसे जबरदस्ती खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध के दौरान पीड़िता के मुंह से खून भी निकल आया। शाम करीब पांच बजे वह आरोपी के कमरे से निकलकर अकादमी पहुंची। दुष्कर्म के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी। पीड़िता ने घटना के दो दिन बाद अकादमी के अफसरों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मसूरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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मामले में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने पेश गवाह व साक्ष्यों के आधार पर मोहन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे। अदालत के निर्णय के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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