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उत्तराखण्डपिथौरागढ़

फर्जी दस्तावेज बनाकर अग्निवीर भर्ती के लिए पहुंचे युवक को अदालत ने सुनाई दो वर्ष के कारावास की सजा

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पिथौरागढ़:-  फर्जी दस्तावेज बनाकर सेना के अग्निवीर भर्ती में पहुंचे युवक को अदालत ने सजा सुनाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती सरोहा की अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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पांच सितंबर 2022 को हुई अग्निवीर भर्ती के दौरान आर्मी इन्टेलीजेन्स व पुलिस ने मुनस्यारी निवासी दीपक सिंह जैम्याल को फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा। सेना भर्ती के लिए आयु सीमा समाप्त होने के बाद युवक ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और भर्ती में शामिल हुआ।

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बाद में पुलिस ने दीपक के खिलाफ कोतवाली में भादवि की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसआई योगेश कुमार की उत्कृष्ट विवेचना के बाद 30 जुलाई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा के द्वारा की गई।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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