Medical
उत्तराखण्डबागेश्वर

बुजुर्ग से मारपीट करने के मामले में तीन युवकों को एक-एक साल का साधारण कारावास की सजा

ADVERTISEMENTS Ad

बागेश्वर। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत गोमती पुल क्षेत्र में एक बुजुर्ग से मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन लोगों को दोष सिद्ध पाया है। तीनों को एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  सड़क हादसा: देर रात चार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन युवकों की मौके पर ही मौत, छह घायल, पुलिस जांच में जुटी
Ad

सहायक अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोडिया ने बताया कि तीन फरवरी 2023 को शाम लगभग पांच बजे गोविंद परिहार के साथ महंत बगीचा के पास अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया। जिससे उनको गंभीर चोट आई है। मामले में तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 325, 504, 506 तथा 34 में कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम गुंजन सिंह ने नीरज कपकोटी, हिमांशु मेहता तथा सचिन कठायत को दोषी पाया। तीनों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से गर्भवती महिला की मौत, हादसे में दूसरी महिला घायल, पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच की शुरू
Ad
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉