Medical
उत्तराखण्डबागेश्वर

बुजुर्ग से मारपीट करने के मामले में तीन युवकों को एक-एक साल का साधारण कारावास की सजा

Ad

बागेश्वर। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत गोमती पुल क्षेत्र में एक बुजुर्ग से मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन लोगों को दोष सिद्ध पाया है। तीनों को एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

Ad

सहायक अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोडिया ने बताया कि तीन फरवरी 2023 को शाम लगभग पांच बजे गोविंद परिहार के साथ महंत बगीचा के पास अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया। जिससे उनको गंभीर चोट आई है। मामले में तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 325, 504, 506 तथा 34 में कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम गुंजन सिंह ने नीरज कपकोटी, हिमांशु मेहता तथा सचिन कठायत को दोषी पाया। तीनों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें 👉  कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनसुनवाई कार्यक्रम में कई समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान, कहा जनहित की समस्याओं का निस्तारण अपने स्तर पर सुनिश्चित करें संबंधित अधिकारी
Ad
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉