उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला एवं अन्य खाद्य उत्पाद एक साल के लिए प्रतिबंधित, आदेश जारी

पूरे प्रदेश में लागू हुआ आदेश, तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के भंडारण व वितरण पर भी पाबंदी
देहरादून:- उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आज 13 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध के दायरे में ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री शामिल है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक वर्ष तक यह पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा।
जनस्वास्थ्य के मद्देनजर किया फैसला
आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका उपयोग किए जाने की स्थिति को देखते हुए जनस्वास्थ्य के हित में रोक लगाना आवश्यक है।

प्रतिबंध के तहत तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला अथवा किसी अन्य नाम से बाजार में उपलब्ध ऐसे खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी।
जिलाधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिये निर्देश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।









