पुलिस ने आरोपी मनीष को छह माह के लिए किया जिला बदर, नौ मुकदमे हैं दर्ज

हल्द्वानी:- नैनीताल जिले में आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काठगोदाम क्षेत्र के मनीष को छह माह के लिए जिला बदर किया है। जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाम के खिलाफ थाना काठगोदाम में आबकारी अधिनियम के तहत नौ मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए।
प्रभारी निरीक्षक काठगोदाम जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक एवं खेड़ा चौकी प्रभारी खष्टी बिष्ट कुमार की मौजूदगी में मनीष को नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर जिला बदर किया।

नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।








