Medical
उत्तराखण्डनैनीताल

जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

ADVERTISEMENTS Ad

नैनीताल:-  जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालयों में भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा-34 के तहत गैर-विवादित नामांतरण के अनेक प्रकरण लंबित हैं, जिससे खतौनियों को अद्यतन रखना संभव नहीं हो पा रहा और क्रेता या अंतरणकर्ता अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 अगस्त को प्रस्तावित 358 पदों के लिए परीक्षा को किया स्थगित, एक ही दिन में दो परीक्षा होना मुख्य कारण, संशोधित तिथि जल्द होगी जारी
Ad

जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है, जबकि अंतरण की सूचना उप निबंधक, लेखपाल या पटवारी स्तर से तत्काल उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी तहसीलदार प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित 35 दिन की समयावधि के भीतर गैर-विवादित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही विवादित मामलों में भी त्वरित सुनवाई कर निर्णय दिए जाएं ताकि जनता को अनावश्यक देरी से राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नामांतरण प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को क्षम्य नहीं माना जाएगा।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  पानी की मोटर और बिजली का सामान चुराने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से सामान बरामद
Ad
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉