Medical
उत्तराखण्डनैनीताल

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जारी किए निर्देश: मानसून के दौरान जनपद में हाई अलर्ट, बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी, 24×7 अलर्ट मोड में रहेगा पूरा प्रशासन

ADVERTISEMENTS Ad

नैनीताल:- जनपद  में मानसून सक्रिय होने तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय-समय पर भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की चेतावनी जारी किए जाने के दृष्टिगत जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।

ADVERTISEMENTS Ad

संभावित आपदाओं से जन-धन की सुरक्षा तथा त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ललित मोहन रयाल ने समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ADVERTISEMENTS Ad

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मानसून अवधि के दौरान कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू, अब छात्रों को मिलेगी सेमेस्टर वार फीस जमा करने की सुविधा, प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मोबाइल एवं संपर्क नंबर 24×7 सक्रिय रखें तथा जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों की निरंतर निगरानी करते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखें। किसी भी प्रकार की आपदा अथवा आपदा से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, नैनीताल को दूरभाष 05942-231178, 05942-231179, मोबाइल नंबर 8272080884 अथवा पुलिस वायरलेस के माध्यम से तत्काल अवगत कराया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर आरटीओ की कार्रवाई, नैनीताल जनपद में 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम लागू, एंट्री प्वाइंट पर लगे प्रतिबंध संबंधी बोर्ड, पेट्रोल पंपों पर नियम का पालन शुरू, जागरूकता बोर्ड भी लगाए

जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून अवधि में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आदेशों की अवहेलना अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉