उत्तराखण्डदेहरादून

पंचायत चुनाव में सरकार ने दी राहत: तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

Ad

देहरादून:- अब जहां पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो रही है वहीं इसी बीच सरकार ने तीन बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब तीन बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनावों में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे।

Ad

बता दें कि वर्ष 2019 में पंचायत चुनावों से पहले सरकार ने तीन बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, फिर वह चाहे उस वक्त पैदा हुआ हो या पहले। इसे लेकर तमाम विरोध भी सामने आए थे।

साथ ही लंबे समय से चुनावों की तैयारियां कर रहे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाए। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई।

यह भी पढ़ें 👉  ओवर रेटिंग को लेकर प्रशासन सख्त: मदिरा की दुकानों में चलाया निरीक्षण अभियान, 3.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर सरकारी राजस्व में जमा कराया

अब करीब छह साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब इस नियम को थोड़ा शिथिल किया गया है। तीन बच्चों वाला नियम अब 2019 या उससे बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता पर लागू होगा। इस संबंध में सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है।

ADVERTISEMENTS
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉