Medical
उत्तराखण्डनैनीताल

उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर वीडियो वायरल करना युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई, रील्स डिलीट कराने के साथ जुर्माना भी वसूला

ADVERTISEMENTS Ad

हल्द्वानी:- उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर  वीडियो वायरल करना दो युवकों को भारी पड़ गया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने  संज्ञान लेकर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की। रील्स डिलीट कराने के साथ ही जुर्माना भी वसूला गया।

ADVERTISEMENTS Ad

एसएसपी नैनीताल  के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे सभी वीडियो पर लगातार निगरानी की जा रही है, जिनमें किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन, पुलिस की छवि को धूमिल करने या वर्दी का दुरुपयोग कर जनता में भ्रम फैलाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 अगस्त को प्रस्तावित 358 पदों के लिए परीक्षा को किया स्थगित, एक ही दिन में दो परीक्षा होना मुख्य कारण, संशोधित तिथि जल्द होगी जारी
Ad

विगत दिनों इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के निरीक्षक की वर्दी पहनकर युवक वीडियो बनाते नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित होने के बाद एसएसपी नैनीताल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव, कोतवाली हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वीडियो में दिख रहे दोनों युवकों की पहचान दिनेश एवं दिव्यांश निवासी हल्द्वानी के रूप में की गई। दोनों युवकों को तलब कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वर्दी उन्होंने स्थानीय बाजार से खरीदी थी।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों को सही करने के अधिकारियों को दिये निर्देश
Ad

युवकों से तत्काल वीडियो सोशल मीडिया से हटवाया गया। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना जमा किया गया एवं माफीनामा लिया गया। दोनों युवकों द्वारा माफी मांगी गई एवं भविष्य में इस प्रकार की हरकत न दोहराने का लिखित आश्वासन भी दिया गया। साथ ही, पुलिस वर्दी का सम्मान बनाए रखने की हिदायत दी गई।

पुलिस कप्तान ने कहा कि पुलिस की वर्दी मर्यादा, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वर्दी का मज़ाक उड़ाना या उसका अनुचित उपयोग कानून का उल्लंघन है, इस प्रकार की हरकतों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉