उत्तराखण्ड

नकली नोट रखने के आरोप में अदालत ने सुनाई दो लोगों को 7 साल कठोर कारावास की सजा, 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

कर्णप्रयाग। नकली नोट रखने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने दो लोगों को सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे, अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने उनको पुरसाड़ी जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर राणा ने बताया कि चार जुलाई 2018 को गौचर में हेलीपैड के पास अरुण कौशल निवासी प्रेमनगर बाजार थाना डोईवाला, जिला देहरादून और पंकज रावत निवासी 108 बाबूलाल चौक हाल सहस्रधारा हेलीपैड के समीप देहरादून को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 लाख 4 हजार रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था।

पकड़े गए नकली नोट दो-दो हजार रुपये के थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कुछ माह बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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करीब सात साल तक अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को पेश किया गया। फिर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग विनोद कुमार की अदालत ने अभियुक्त अरुण कौशल और पंकज रावत को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों दोषियों को पुरसाड़ी जेल भेज दिया है।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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