किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा, डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया

देहरादून:- किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ में डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश एटीसी देहरादून कुसुम की कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। मामला वर्ष 2020 का है। किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी कि अतुल नाम का युवक उनकी बेटी को परेशान करता था। उसने किशोरी का पीछा किया और इस दौरान उसने किशोरी को धमकी भी दी।
आरोप था कि 11 जून 2020 की रात अतुल ने धमकाकर किशोरी को घर से बाहर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में घर पहुंच किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। युवक ने इसके बाद उनको भी धमकियां दी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 10 नवंबर 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। कोर्ट में किशोरी के बयान अहम रहे।

तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आरोपी अतुल को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए हैं।










