उत्तराखण्डनैनीताल

आवासीय आवंटित भूमि में व्यवसाय करने पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, जिलाधिकारी ने पट्टा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के जारी किए आदेश

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नैनीताल:- आवासीय आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि चलाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टा निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदराम को आवासीय उपयोग के लिए भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उनके वारिसान – रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष कुमार (निवासी छड़ा मझेड़ा, कैंची धाम) – द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था।

जांच में स्पष्ट हुआ कि भूमि का उपयोग आवासीय के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए।

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प्रशासन की इस कार्रवाई को नियमों के सख्त अनुपालन और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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