उत्तराखण्डनैनीताल

जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट मामलों में लिया निर्णय, दो व्यक्तियों को जनपद से बाहर रखने का आदेश किया जारी

Ad

नैनीताल:- जनपद में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं। पुलिस आख्या एवं मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर जहां कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई निरस्त की गई है, वहीं दो व्यक्तियों को जनपद से बाहर रखने का आदेश जारी किया गया है।

Ad

प्राप्त जानकारी के अनुसार-
■ शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा, वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहा है।
■ विजय शर्मा, थाना रामनगर, वर्तमान में किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया है।
■ लखन भोला, थाना बनभूलपुरा, पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवास कर रहा है।
■ विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर, पुलिस आख्या के अनुसार वर्तमान में उसका चाल-चलन सामान्य है।
■ आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शांत है।
■ अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं, मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।

इन सभी मामलों में जिला मजिस्ट्रेट ने यह मानते हुए कि वर्तमान में इन व्यक्तियों की गतिविधियाँ सामान्य हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, उनके विरुद्ध प्रस्तावित/चल रही गुंडा एक्ट की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर जिला मजिस्ट्रेट ने शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा और नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या-1, थाना कालाढूंगी के संबंध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इन्हें छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़ें 👉  ओवर रेटिंग को लेकर प्रशासन सख्त: मदिरा की दुकानों में चलाया निरीक्षण अभियान, 3.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर सरकारी राजस्व में जमा कराया

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह तथ्यों, पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के बाद लिया गया है, ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ADVERTISEMENTS
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉