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उत्तराखण्डनैनीताल

कृषि ऋण सहकारी समिति में अनियमिता के मामले में जिलाधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर कराने के दिए निर्देश, कहा किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं

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नैनीताल:-  गरमपानी क्षेत्र स्थित बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड, गरमपानी में ग्रामीणों की जमा पूंजी में वित्तीय अनियमितता और धनराशि वापस न किए जाने के गंभीर मामले में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

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प्रकरण के अनुसार समिति कर्मचारी एवं मिनी बैंक प्रभारी पटल आनंद सिंह पनौरा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए ग्रामीण बचत केंद्र गरमपानी में सदस्यों की जमा धनराशि में अनियमितताएं कीं और खाताधारकों को उनकी जमा पूंजी वापस नहीं की।

इस मामले को लेकर बचत केंद्र के सदस्यों ने 17 दिसंबर 2025 को “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत महिला सभागार, छड़ा खैरना मेंजिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीएम के आदेश पर कोतवाली भवाली में एफआईआर संख्या 042/25 दिनांक 18 दिसंबर 2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह रौतेला, सचिव, बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड, गरमपानी (विकासखंड बेतालघाट) ने मामला दर्ज कराया।

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अन्य शिकायतकर्ताओं में हीरा सिंह, देवेंद्र सिंह, पूरन सिंह और हरदयाल सिंह शामिल हैं, जिन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं।

जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि जनता की मेहनत की कमाई के साथ किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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