उत्तराखण्ड

युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

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रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने  2010 में काशीपुर क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने के पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड किया है। एडीजीसी अनिल सिंह ने बताया कि ग्राम मुकंदपुर काशीपुर निवासी बलवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 13 जुलाई 2010 को वह और उनके भाई अमरजीत सिंह, गुरमेज सिंह, जसवीर सिंह अपने खेत में जुताई कर रहे थे। इस दौरान ग्राम निवासी ईश्वर सिंह, मलकीत सिंह पुत्र दलीप सिंह और सुरजीत सिंह पुत्र हर सिंह अपने बेटे कुलदीप सिंह के साथ देसी बंदूक और तमंचा लेकर पहुंच गए। अमरजीत के नाम के बनाए पट्टे को खाली करने की बात कहकर चारों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान जसवीर सिंह की सिर पर गोली लगने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 10 अगस्त 2018 को आरोपी ईश्वर सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में हुई। इस दौरान एडीजीसी अनिल सिंह ने अदालत के सामने 12 गवाह पेश किए। अदालत ने सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह और मलकीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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