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उत्तराखण्डपिथौरागढ़

नाबालिग से दुराचार करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से दुराचार करने पर न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज ने दोषी को 25 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 28 नवंबर वर्ष 2023 में पीडब्ल्यू लक्ष्मी भट्ट ने गंगोलीहाट पुलिस को पत्र देकर बताया कि कार्ड संस्था में कांउसिलिंग के दौरान एक बालिका ने शारीरिक शोषण की बात बताई है। जिसमें एक नाबालिग युवक व एक स्थानीय व्यक्ति का नाम सामने आया। पुलिस ने आईपीसी धारा-376, धारा-5 सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में नरेंद्र सिंह नरी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। उप निरीक्षक आरती ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बालिका के साथ दुराचार के दोषी नरेंद्र सिंह को धारा-376 एबी के तहत 25 साल के कठोर कारावास व 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे 5 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने पीड़िता की शारीरिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से सात लाख प्रतिकर दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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