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उत्तराखण्ड

फर्जी बीटीसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षक को किया बर्खास्त

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जिला शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र कुमार मिश्रा ने ऊधमसिंहनगर जिले के गदरपुर क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझराशीला के सहायक अध्यापक बलबीर सिंह को फर्जी बीटीसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामला 2016 का है, जब बलबीर सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाई थी। उच्च न्यायालय ने 2019 में निलंबन मामले की पुन जांच के आदेश दिए थे और 2020 में आरोप सिद्ध होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उपस्थित न होने और पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर अब उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।

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जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) हरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र के मझराशीला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक बलबीर सिंह को वर्ष 2016 में फर्जी बीटीसी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया। उच्च न्यायालय नैनीताल ने बलबीर सिंह की निलंबन के मामले में 2019 में पुन जांच करने के आदेश किए थे। वर्ष 2020 में आरोप सिद्ध होने पर बलबीर सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया। बलबीर सिंह ने लोक सेवा अधिकरण की खण्डपीठ नैनीताल में पुन याचिका दायर की थी और अगस्त 2022 में खण्डपीठ ने जांच प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए थे। जांच के बाद बलबीर सिंह का बीटीसी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया और 23 दिसंबर 2024 को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन जब बलबीर सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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