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उत्तराखण्डनैनीताल

‘ सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत बच्चों को किया जागरूक, कानून के प्रति दी जानकारी

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‘ बचपन अभियान ‘ के तहत बच्चों को किया जागरूकआज तहसील धारी के अंतर्गत सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित अभियान में प्रतीक कपिल (सिविल जज) द्वारा प्राथमिक विद्यालय धारी के बच्चों को संबोधित कर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) एवं कानून के प्रति जागरूकता की जानकारी दी।

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अभियान के माध्यम से बच्चों को बाल यौन शोषण की रोकथाम, बच्चों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, बाल अपराधों की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्कता तथा किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तत्काल संबंधित पुलिस विभाग एवं सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के संबंध में जानकारी दी गई। मनीषा बिष्ट (तहसीलदार धारी) द्वारा कार्यक्रम में बच्चों को गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने, किसी अनुचित व्यवहार की स्थिति में विश्वसनीय वयस्क को जानकारी देने तथा बिना भय के अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया गया।

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अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल यौन अपराधों की रोकथाम, पीड़ित बच्चों के संरक्षण तथा समाज में सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बाल अपराधों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया। उक्त अभियान में सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह कंबोज, अशोक जोशी (APO), चंदन बोरा एडवोकेट, गोपाल बिष्ट एडवोकेट, भवान पुरी आदि मौजूद रहे।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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