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कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कई समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान

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हल्द्वानी:- कुमाऊं कमिश्नर/ सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में जिले के अलावा बाहर से आए  लोगों की समस्याओं को सुना, तथा समाधान किया। इस दौरान भूमि विवाद, दाखिल खारिज न होने, शस्त्र लाईसेंस रिन्यू कराने, लोन की धनराशि वापस दिलाने, सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक मार्ग निर्माण के साथ ही अनेक सार्वजनिक हित के मामलों व समस्याओं का समाधान किया।

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इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सरकार की  प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, इस हेतु जन सुनवाई के दौरान जो भी समस्याऐं प्राप्त होती हैं उनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनहित की समस्याएं व मामले जहाँ भी हैं इस संबंध में लिखित रूप में उन्हें अवगत करा सकते हैं जिनका त्वरित समाधान किया जाएगा।

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आयुक्त श्री रावत ने विगत दिनों तहसील भ्रमण के दौरान विभिन्न खामिया जो पाई थी उक्त संबंध में धारा 176 के अन्तर्गत  उपजिलाधिकारी कार्यालय से आदेश होने के बावजूद तहसील स्तर से कार्यवाही नही होने पर जनसुनवाई में उपजिलाधिकारी कालाढूगी एवं हल्द्वानी से इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई थी, जिस पर उपजिलाधिकारी कालाढूंगी द्वारा बताया गया कि धारा 176 के 38 मामले लम्बित है इसी प्रकार हल्द्वानी में 24 मामले लम्बित है। इस संबंध में कुमाऊँ आयुक्त ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि यह सुनिश्चित कराया जाय कि सभी उप जिलाधिकारी कार्यालयों से 176 के आदेश निर्गत होने पर सम्बन्धित तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारी उनपर कृत कार्यवाही से संबंधित उपजिलाधिकारी को समय से अवगत कराएंगे।

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उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

जनसुनवाई में भगवती मेहरा निवासी हल्द्वानी ने बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने एक प्लाट 43 लाख में क्रय किया था। उक्त प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है लेकिन दाखिल खारिज आपत्तियों के कारण नही हो पा रही है। दोनो पक्षों के कार्यालय में तलब करने पर विक्रेता द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पारिवारिक है लेकिन स्थल पर रकबा कम पाया गया। जिस पर आयुक्त ने कहा कि जितनी भूमि की रजिस्ट्री हुई है शेष जो भूमि कम पाई गई उसका भुगतान शीघ्र क्रेता को देने के निर्देश दिये, उन्होंने कहा समयावधि के अन्तर्गत वापस नही करने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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जनसुनवाई में महेश चन्द्र गुणवंत ने बताया कि उनकी भूमि हल्द्वानी में है बन्दोबस्ती के बाद उनकी भूमि अभिलेखों में रकबा करने से खतौनी में भूमि कम दर्शायी गया है जबकि स्थल पर भूमि पूरी है। जिस पर आयुक्त ने धारा 33/39 एक्ट के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय में अपील करने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये।

महेश कुमार निवासी कान्या रामनगर द्वारा श्रीराम फाइनेंस कम्पनी से 7 लाख की लोन रेस्टोरेंट हेतु लिया था। उनके द्वारा 7 लाख 18 हजार की धनराशि मूल धन वापस कर दी है लेकिन ब्याज नही लौटाया। जिस पर आयुक्त ने श्रीराम फाइनेंस के अधिकारियों को तलब कर कहा उक्त की स्थिति को देखते हुये कम से कम ब्याज की धनराशि वापस ली जाए।

जनसुनवाई में हल्द्वानी सरस मार्केट में संचार कंपनी जीओ का नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं होने की शिकायत पर आयुक्त ने तत्काल कंपनी के अधिकारियों को सरस मार्केट हल्द्वानी में कनेक्टिविटी ठीक करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने देर सायं तक आयोजित जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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