Medical
उत्तराखण्डऊधम सिंह नगर

नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया

ADVERTISEMENTS Ad

रुद्रपुर:-  नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी कराकर देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड किया है।

ADVERTISEMENTS Ad

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (दांडिक) उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना आईटीआई काशीपुर में तहरीर देकर बताया कि वह सब्जी बेचकर परिवार चलाती है, जबकि उनका बेटा और बहू खेतों में काम करते हैं। घटना 19 और 20 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि की है, जब घर पर केवल उनका पति और नाबालिग बेटी मौजूद थे। इसी समय चार युवक वेद प्रकाश उर्फ मोहित उर्फ गोलू निवासी सुभाष नगर वैशाली कॉलोनी, मयंक शर्मा उर्फ पंडित निवासी श्यामा पुरम, धीर सिंह निवासी हल्दुआ थारी रामनगर और अजय कुमार निवासी चिल्किया टांडा रामनगर छत से कूदकर घर में घुस गए। आरोप है कि चारों ने महिला के पति और नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और फिर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मौके पर घटना को चोरी दिखाने का प्रयास भी किया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वहीं महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता आर्या की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  124वां नंदा देवी मेला महोत्सव 16 से 23 सितंबर तक, जिलाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा, स्थानीय संस्कृति, लोक परम्परा और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर दिया विशेष बल
Ad
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉