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उत्तराखण्डनैनीताल

चेक बाउंस के आरोपी को अदालत ने सुनाई 6 माह की सजा, 2.15 हजार रुपए जुर्माना

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हल्द्वानी। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज आयशा फरहीन की अदालत ने दोषी को छह माह का कारावास और 2.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला वसुंधरा कालोनी तल्ली हल्द्वानी निवासी भुवन चंद्र शर्मा द्वारा दायर किया गया था।भुवन चंद्र शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया था कि रामपुर रोड निवासी सुरेश भगत ने सितंबर 2020 में उनसे दो लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन आठ माह बीत जाने के बावजूद सुरेश ने पैसे वापस नहीं किए। इसके बाद जुलाई 2021 में सुरेश ने भुवन को एक चेक दिया लेकिन जब चेक को बैंक में पेश किया गया तो हस्ताक्षर मेल न खाने के कारण उसे अनादरित कर दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आयशा फरहीन की अदालत ने सुरेश भगत को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया और उसे छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 2.15 लाख का दंड भी लगाया।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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