उत्तराखण्डनैनीताल

चेक बाउंस मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई एक साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

हल्द्वानी:- चेक बाउंस के एक मामले आरोपी  व्यक्ति को अदालत ने एक साल का कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी।
हल्दूचौड़ निवासी महेंद्र सिंह लटवाल से उनके मित्र  मेधश्याम सिंह रावत निवासी कुसुमखेड़ा ने 7.70 लाख रुपये उधार लिए। इस एवज में मेधश्याम ने महेंद्र को  एक चेक सिक्योरिटी के रूप में पकड़ा दिया। महेंद्र ने बैंक में चेक लगाया, जिसे बैंक ने अनादरित कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में वाद दायर किया। मामले में करीब नौ साल केस चला।
इसके बाद महेंद्र ने मेघश्याम को एक नोटिस भेजा, लेकिन तब भी उसने रकम वापस नहीं की, यहां मेघश्याम ने अपने बचाव में कहा कि चेक का दुरुपयोग किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने मेघश्याम सिंह रावत को उक्त आरोप में दोषी माना है। उसे एक साल के कारावास की सजा के साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। इनमें से 9.50 लाख रुपये परिवादी को देने होंगे और 50 हजार रुपये राजकोष में जमा करने होंगे। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे छह माह का और भी कारावास झेलना होगा।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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