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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कठोर कारावास की सजा, दोषी पर 58 हजार जुर्माना भी लगाया

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देहरादून:- किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज रजनी शुक्ला ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा पीड़िता को तीन लाख रुपये सरकार से दिलाए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।

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घटना 23 फरवरी 2023 को विकासनगर क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता के जीजा ने पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी की बहन 16 वर्ष की है जिसका कहीं पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की तलाश शुरू की तो वह कुछ दिन बाद देहरादून से सहारनपुर निवासी संजय के पास से बरामद हुई। उस वक्त पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से विकासनगर अपनी बहन के घर आई थी।

संजय से उसकी जान पहचान फेसबुक के माध्यम से वर्ष 2022 में हुई थी। उसने पहले भी जबरदस्ती पाउंटा साहिब में उसके साथ गलत काम किया था। वह लगातार उससे बात कर रहा था। घटना वाले दिन संजय ने उसे धरमावाला में बुलाया था। यहां उसने शादी का दबाव बनाया और उसे जबरदस्ती अपने साथ देहरादून एक महिला के घर ले गया। वहां संजय ने उसे तीन दिनों तक रखा। इस दौरान भी संजय ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल सात गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर बुधवार को संजय को सजा सुना दी गई।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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