मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास, दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया

हरिद्वार:- रुड़की में मां और छह साल की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें से चार दोषियों पर दो-दो लाख और पांचवें पर डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
24 जून 2022 की रात सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कलियर क्षेत्र निवासी मां-बेटी के साथ कार सवार युवकों ने दुष्कर्म किया है। जांच के दौरान पता चला कि बाइक से कलियर छोड़ने के बहाने एक व्यक्ति महिला और उसकी छह साल की बेटी को सोलानी पार्क ले गया था। वहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। इस दौरान वहां पर कार से चार लोग आ गए। वे मां-बेटी को जबरन कार में डालकर ले गए।
इसके बाद कार सवारों ने कोर कालेज से मंगलौर जाने वाले रास्ते पर खेत में ले जाकर मां से सामूहिक दुष्कर्म किया था। वहीं, उसकी छह साल की बेटी से कार में सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कोर्ट ने बाइक सवार दोषी महक सिंह उर्फ सोनू निवासी इमलीखेड़ा कलियर, राजीव उर्फ विक्की निवासी मुजफ्फरनगर, सोनू तेजियान निवासी सहारनपुर, सुबोध और जगदीश निवासी भोपा मुजफ्फरनगर को उम्रकैद की सजा सुनाई।









