Medical
उत्तराखण्डक्राइम/दुर्घटनापिथौरागढ़

अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने वाले पिता को 7 साल का कठोर कारावास

Ad

पिथौरागढ़:- गंगोलीहाट क्षेत्र में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले पिता को विशेष सत्र न्यायालय ने सात साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Ad

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते वर्ष गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र के एक गांव में पिता ने शराब के नशे में अपनी सगी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करी। सुरेंद्र सिंह अपनी नाबालिग पुत्री को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगा। पिता की हरकतों को देखकर पुत्री रोने लगी तो उसकी मां बचाने को आयी।दरवाजा अंदर से बंद होने पर वह खिड़की से कमरे में घुसी और पुत्री को पिता से बचाकर बाहर लायी और सुरेंद्र सिंह को खरीखोटी सुनाई। सुरेंद्र सिंह ने क्षमा मांगते हुए भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की कसम खायी। कुछ समय बाद सुरेंद्र सिंह ने दुबारा पुत्री के साथ इसी तरह की हरकत कर दी। उसकी पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध भादवि धारा 342, 354 और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में चली।

यह भी पढ़ें 👉  नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भीमताल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुर्गा सप्लाई की आड़ में की जा रही तस्करी का भंडाफोड़, 2.683 किलोग्राम अवैध चरस बरामद
Ad

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने पैरवी करते हुए गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सुरेंद्र सिंह को तीनों धाराओं के तहत दोष सिद्ध करते हुए पॉक्सो अधिनियम और दो अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाकर दंडित किया।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  चाफी से अलचोना-ताडा मोटर मार्ग पर डामरीकरण के लिए 2 करोड़ 26 लाख स्वीकृत, जल्दी शुरू होगा डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य: मंत्री राम सिंह कैड़ा
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

यह भी पढ़ें 👉