उत्तराखण्डनैनीताल

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध, व्यवस्था फरवरी के पहले सप्ताह से लागू , कैमरे की मिलेगी अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू होगी नई व्यवस्था

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रामनगर:-   कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर अब पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद पार्क प्रशासन ने यह फैसला लागू कर दिया है। सभी पर्यटन जोनों में यह व्यवस्था इसी सप्ताह से प्रभावी कर दी जाएगी, जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण को मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सके।

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अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पार्क प्रशासन ने नोटिस जारी कर पर्यटकों को नई व्यवस्था की जानकारी दी है। नोटिस में बताया गया है कि टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट और पर्यटन क्षेत्रों में सफारी के दौरान स्मार्टफोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

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हर पर्यटन जोन के बाहर बनाये गए मोबाइल लॉकर


कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हर पर्यटन जोन के बाहर 50-50 मोबाइल लॉकर बनाए गए हैं। इसके अलावा, जिप्सियों में भी पार्क प्रशासन की ओर से मोबाइल रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था की गई है, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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पार्क प्रशासन के अनुसार, यह व्यवस्था फरवरी माह के पहले सप्ताह से पूरी सख्ती के साथ लागू कर दी जाएगी। हालांकि, जो पर्यटक पार्क के भीतर रात्रि विश्राम करते हैं, वे अपने कमरों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

पर्यटकों को मिलेगी कैमरा ले जाने की अनुमति

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के बावजूद पर्यटकों को कैमरा ले जाने की अनुमति रहेगी, जिससे वे जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से कैद कर सकें।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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