उत्तराखण्डनैनीताल

सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य, शहर में बेधड़क चल रहे बिना बीमा कराए वाहन

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हल्द्वानी:- जो लोग वाहनों के बीमा को लेकर सतर्क नहीं रहते हैं उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि निजी या कमर्शियल वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है। बीमा न होने पर वाहन सीज की कार्रवाई के साथ 2500 से 5000 रुपये तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसके लिए शहर में चल रहे वाहनों की जांच के दौरान परिवहन विभाग थर्ड पार्टी बीमा को भी देखेगा। शहर में बिना बीमा कराए भी वाहन बेधड़क चल रहे हैं। जांच के दौरान भी कई बार ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं। वहीं कुछ वाहन चालक सिर्फ बीमा में खुद को ही शामिल करते हैं। मगर किसी भी तरह के निजी या कमर्शियल वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। ताकि किसी वाहन से दुघर्टना होने पर उस नुकसान को भी बीमा कंपनी कवर कर सके।
नियम का पालन न होने पर अब परिवहन विभाग भी कार्रवाई के मूड में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बीते फरवरी में बैठक हुई थी। जिसमें वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद संयुक्त परिवहन आयुक्त उत्तराखंड की ओर से भी सभी संभागीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी हो गए हैं।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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