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उत्तराखण्डपिथौरागढ़

नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को अदालत ने सुनाई 25 साल की सजा

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पिथौरागढ़। स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने दोषी शिक्षक को 25 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अगस्त 2023 को जाजरदेवल थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि नौ अगस्त की रात अज्ञात व्यक्ति ने उनकी 15 वर्षीय नातिनी के कमरे में घुसकर दुराचार करने की कोशिश की। परिवार के अन्य सदस्यों के कमरे में पहुंचने पर वह मौका पाकर भाग गया। जब इस संबंध में नातिनी से पूछताछ की तो उसने बताया कि व्यक्ति उसके स्कूल का आईटी का शिक्षक चंद्र भुवन टम्टा है। वह अक्सर मौका पाकर कम्प्यूटर कक्ष में उसके साथ छेड़खानी करता है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, बाद में यह मामला न्यायालय में चला। पैरवी प्रमोद पंत डीजीसी फौजदारी व प्रेम भण्डारी एडीजीसी फौजदारी ने किया। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद टम्टा  को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है। दूसरे मामले में किशोरी से छेड़खानी के दोषी माधोराम उर्फ मदन राम को भी अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। दोषी दोनों लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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Anand Batra

Editor-in-Chief - Hills News (www.hillsnews.in)

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